Ganna Kisan: गन्ना किसानों को मिलेगी गन्ने की उन्नत खेती के लिए 90 लाख रुपए तक की सब्सिडी, सरकार द्वारा निर्देश हुए जारी

Ganna Kisan:  गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने गन्ना की खेती करने वाले किसानों को 90 लाख रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से गन्ना खेती यंत्रीकरण योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत गन्ना किसानों को गन्ने की खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी।

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जानें क्या है यह योजना और इससे किसानों को कैसे होगा फायदा

इस योजना के तहत किसानों को गन्ने की बुवाई से लेकर कटाई तक के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 90 लाख रुपये तक होगी। गन्ना किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने की खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की घोषणा की है ताकि किसान गन्ने की उन्नत खेती कर सकें।

Ganna Kisan: गन्ना किसानों को मिलेगी गन्ने की उन्नत खेती के लिए 90 लाख रुपए तक की सब्सिडी, सरकार द्वारा निर्देश हुए जारी

गन्ना कृषि यंत्रीकरण योजना 2024 

राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गन्ना यंत्रीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के शुरू होने से राज्य के किसान पारंपरिक तरीके से गन्ने की खेती करने के बजाय आधुनिक कृषि मशीनों से गन्ने की खेती कर सकेंगे। इससे राज्य में गन्ना उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इस योजना से किसानों को लाभ के साथ-साथ चीनी और इथेनॉल उत्पादन में भी मदद मिलेगी।

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कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी 

गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के किसानों को गन्ने की खेती में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों पर 50 से 60 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. इसमें व्यक्तिगत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. एससी और एसटी वर्ग के किसानों को कृषि यंत्रों पर 60 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. वहीं, किसान समूहों को 70 से 90 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. इसके तहत तीन श्रेणियों में अनुदान दिया जाएगा. योजना के तहत किसान समूह ए को 70 फीसदी या अधिकतम 8,08,500 रुपये अनुदान दिया जाएगा. किसान समूह बी को अधिकतम 23.48 लाख रुपये और किसान समूह सी को अधिकतम 90.68 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा.

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किन कृषि यंत्रों/कृषि मशीनों को किया गया है शामिल

गन्ना कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के किसानों को बीज उपचार, पौध रोपण से लेकर खरपतवार नियंत्रण और गन्ना कटाई, गन्ना रस निकालने तक के कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह इस योजना के तहत किसानों को गन्ना बुवाई से लेकर कटाई तक इस्तेमाल होने वाले आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि गन्ना कृषि उपकरण काफी महंगे होते हैं, जिसमें गन्ना कटाई करने वाले यंत्र की कीमत करीब 96 लाख रुपये है। इसलिए किसान समूहों और चीनी मिलों को कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

गन्ना यंत्रीकरण योजना के लिए क्या है पात्रता और शर्तें जाने-

गन्ना यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत कुछ पात्रता एवं शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। योजना में निर्धारित पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार हैं-

  • इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान उठा सकेंगे।
  • एक किसान को अधिकतम तीन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी।
  • किसान समूह, पैक्स, जीविका समूह, एटीएमए में पंजीकृत गन्ना किसान समूह कृषि उपकरण बैंक स्थापित कर सकेंगे।
  • चीनी मिलों को भी कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
  • छोटे और सीमांत किसानों को भी गन्ने की खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ दिया जाएगा।
  • एक वर्ष तक योजना का लाभ लेने के बाद किसान को अगले तीन वर्षों तक योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

गन्ना यंत्रीकरण योजना में आवेदन के लिए किन-किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

गन्ना मशीनीकरण योजना के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार हैं-

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
  • कृषि मशीनरी खरीद की रसीद
  • किसान पंजीकरण संख्या
  • श्रेणी प्रमाण-पत्र (केवल एससी/एसटी वर्ग के किसानों के लिए)
  • भूमि किराया रसीद
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र जिसमें भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र (एलपीसी)
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसे भूमि कब्ज़ा प्रमाण पत्र (एलपीसी)

गन्ना कृषि यंत्रीकरण योजना में आवेदन कैसे करें-

अगर आप बिहार राज्य के किसान हैं तो आप गन्ना यांत्रिकीकरण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत की है।

  1. इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है।
  2. ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर, चयनित किसान या किसान समूह की पात्रता की जाँच रैंडमाइजेशन के माध्यम से की जाएगी।
  3. स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
  4. स्वीकृति पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर किसान को अनिवार्य रूप से कृषि यंत्र खरीदना होगा।
  5. कृषि यंत्र खरीदने के बाद किसान को कृषि यंत्र की खरीद का बिल ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
  6. इसके बाद विभाग द्वारा लाभार्थी किसान के खाते में सब्सिडी दी जाएगी।
  7. योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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